सूरजपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह के जारी आदेशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2020-21 नियम क्रमांक 15.1 के अनुसार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) एवं 20 अगस्त (मोहर्रम) के उपलक्ष्य में एक-एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार 15 अगस्त 2021 (स्वतंत्रता दिवस) एवं 20 अगस्त 2021 (मोहर्रम) (इस्लामिक कमेटी अनुसार) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 15 अगस्त 2021 (स्वतंत्रता दिवस) एवं 20 अगस्त 2021 (मोहर्रम) तिथियों को जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकाने बंद रखी जायेंगी तथा मदिरा का विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।