कोरबा। रंगदारी के मामले में चर्चा में आए युवा कांग्रेस नेता को तड़ीपार का आदेश जारी हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट से जारी आदेश के मुताबिक एक वर्ष तक कोरबा जिला से लगे सीमावर्ती जिला से बाहर रहने का फरमान जारी हुआ है।

जिला मजिस्ट्रेट रानु साहू द्वारा रिसदी निवासी तौकीर अहमद खान के खिलाफ तड़ीपार का आदेश जारी किया गया है। तौकीर अहमद खान को दिए आदेश (DM Action) में कहा गया है कि वह 24 घंटे के भीतर कोरबा सहित आसपास के जिलों जशपुर, सरगुजा, कोरिया, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं मुंगेली जिले की सीमाओं से 1 साल के लिए दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। यदि इन जिलों में तौफीक अहमद दिखाई देगा या रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

युवा नेता तौकीर अहमद  पर बालको संयंत्र में कार्यरत ठेका कंपनी वामन इंजीनियरिंग के प्रबंधक को धमकी देने का आरोप है। साथ ही कई जबरिया वसूली में भी तौकीर का नाम सामने आया है। स्थानिय लोगों का आरोप ये भी है कि वसूली नहीं देने की स्थिति में तौकीर अहमद द्वारा उनके रोजगार को बंद करा देने की धमकी भी दिया जाता था।

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