नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन और पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड करने की कार्रवाई धमतरी जिले में लगातार की जा रही है। शासन की मंशा अनुरूप कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा के निर्देश पर इसके तहत भूमि आबंटन, व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक में परिवर्तन तथा परिवर्तित भू भाटक की वसूली इत्यादि द्रुतगति से किया जा रहा है। नजूल अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे नजूल भूमिधारक जिन्हें 30 वर्षीय गैर रियायती पट्टा नवीनीकरण अधिकार सहित मिले थे, उन्हें बाजार मूल्य के मात्र दो प्रतिशत राशि लेकर भूमिस्वामी हक (फ्री होल्ड) प्रदाय किया जा रहा है।

बताया गया है कि नजूल पट्टा से भूमिस्वामी हक प्रदाय करने 245 व्यक्तियों के प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिसमें से 178 प्रकरणों का अनुमोदन जिला स्तरीय समिति में हो चुका है। भूमिस्वामी हक मिलने पर पट्टाधारकों को जहां 30-30 वर्ष के बाद पट्टे के नवीनीकरण की बाध्यता से मुक्ति मिलेगी, वहीं बैंकों द्वारा आसानी से उन्हें ऋण की पात्रता होगी। उक्त लाभ को ध्यान में रख भूमिस्वामी हक में परिवर्तन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। पट्टाधारियों को इस सुविधा का लाभ लेने अब तक शासकीय कोष में नजूल भूमि से प्राप्त भूमिस्वामी हक एवं भूभाटक की राशि 76 लाख 66 हजार रूपए जमा की जा चुकी है।

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