कोविड 19 एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत जिले में धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक आयोजन, नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम एवं अन्य सभी प्रकार के आयोजन स्थलों पर केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति दी गई है। सभी प्रकार के आयोजनों में मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टंेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह के कार्यक्रम/सभाओं में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने पर कार्यक्रम आयोजन के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *