कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा के निर्देश पर जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, धारण, परिवहन और विक्रय के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी अमले द्वारा सिहावा के हिंछापुर निवासी अनिरूद्ध से हाथ भट्टी महुआ शराब आठ लीटर और छोटेलाल से 7.5 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(ख), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल भेजा गया। इसी तरह ग्राम कोपेडीह के सार्वजनिक स्थानों से अलग-अलग 50 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब और 250 किलो महुआ लाहन जप्त कर मौके पर नष्ट किया गया। जिला आबकारी अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात आरोपी के विरूद्ध 34 (2) का प्रकरण बनाकर आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय इत्यादि से संबंधित कारोबार करने वाले लोगों के विरूद्ध उनके मोबाइल नंबर 97523-79219, सहायक जिला आबकारी अधिकारी के मोबाइल नंबर 94252-22625 तथा आबकारी उप निरीक्षक के मोबाइल नंबर 96910-56100, 87706- 75144 और 92000-01613 पर सूचना दी जा सकती है। बताया गया है कि सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।

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