छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 15 जनवरी के बाद ही होंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिसमें मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा। इस लिस्ट में छूटे या फिर नए नाम जुड़वाने की लास्ट डेट 6 जनवरी है। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक दावा आपत्ति भी लिए जाएंगें। जबकि सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। इसके बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। नए मतदाताओं के लिए भी दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि ऐसे युवा मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वे मतदाता सूची में नाम जुड़ावाने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकेंगें। इस तरह नई मतदाता सूची तैयार होने के बाद ही नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। वहीं दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी और प्रारूप क-1 में प्राप्त आवेदनों का निराकरण की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2025 निधारित की गई है।इसमें नाम जुड़वाने वाले मतदाताओं को अगले चुनावों में मतदान का अधिकार होगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग केन्द्रीय आयोग की तरह हर तीन माह में वोटर लिस्ट का संशोधन कराएगा। 7 जनवरी को होगी महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। अब प्रक्रिया नए साल में 7 जनवरी 2025 को होगी। इसका मतलब आचार संहिता भी 7 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगनी है। लेकिन अचानक आरक्षण प्रक्रिया की तारीख बदल दी गई। पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील त्रिवेदी ने दैनिक भास्कर से कहा- आरक्षण की प्रक्रिया 7 जनवरी को पूरी करने के बाद भी निर्वाचन आयोग के पास कुछ काम बचे होते हैं। आपत्तियों को देखा जाता है । सुरक्षा की व्यवस्था, बैलेट पेपर या EVM का इंतजाम करना, यह सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन सब के बाद ही आयोग तारीखों का ऐलान करेगा।