छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली (डीबीटी) के माध्यम से 17 सितम्बर 2024 से प्रदान किया जा रहा है।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिल सकेगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। वर्तमान में कई पंजीकृत श्रमिकों का आधार एवं बैंक खाता विवरण श्रमिक पंजीयन कार्ड में उपलब्ध नहीं है अथवा उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जिससे डीबीटी में बाधा उत्पन्न हो रही है।
श्रम विभाग ने ऐसे श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं। यदि किसी कारणवश श्रमिक स्वयं का खाता लिंक नहीं करा पा रहे हैं, तो उनके आश्रित जैसे पिता, पति, पत्नी, पुत्र या पुत्री के बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा।
श्रमिकों की सुविधा के लिए जिले में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही श्रम संसाधन केंद्रों के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क,  समाचार पत्रों एवं प्रचार माध्यमों से निःशुल्क जानकारी एवं सहायता प्रदान की जाएगी ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। अधिक जानकारी एवं श्रमिक पंजीयन कार्ड में आवश्यक संशोधन हेतु श्रमिक कार्यालय, जिला श्रम पदाधिकारी, महासमुंद, सभी विकासखंडों में संचालित श्रम संसाधन केंद्र, ’श्रमेव जयते’ मोबाइल ऐप, विभागीय वेबसाइटhttps://shramevjayate.cg.gov.in/एवं लोक सेवा केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।

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