छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और मास्टर माइंड कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। फिलहाल, यह दोनों अभी जेल में बंद हैं। दरअसल, आरोपी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पहले हो चुकी थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। 570 करोड़ से ज्यादा का है कोल स्कैम ED का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयले में घोटाला किया गया है। इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी का आरोप है कि कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने समेत कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अवैध कोल लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था। दावा है कि, कोल परिवहन में कोल व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को इसके लिए आदेश जारी किया था। सूर्यकांत तिवारी है मास्टरमाइंड इसके लिए सिंडिकेट बनाकर वसूली की जाती थी। पूरे मामले का मास्टरमाइंड किंगपिन कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया। जो व्यापारी 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा करता था। उसे ही खनिज विभाग पीट पास और परिवहन पास जारी करता था। इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई। ईडी की रेड में पहले आईएएस समीर बिश्नोई फिर कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया। कोल घोटाले में जेल में बंद हैं ये आरोपी निलंबित IAS रानू साहू और समीर बिश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्य चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, संदीप नायक लक्ष्मीकांत, शिव शंकर नाग, मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल जेल में बंद हैं। 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 पर FIR छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में ED के प्रतिवेदन पर ACB /EOW ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। जिस पर अब ACB की टीम जांच तेज कर दी है। …………………………………. इससे संबंधित यह खबर भी पढ़िए… देवेंद्र यादव की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज: CGPSC केस में टामन-गोयल की रिमांड 14 दिन बढ़ी; महादेव-सट्टा, कोयला-DMF घोटाले में भी फैसले बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वे 4 महीने से जेल में बंद हैं। इसके अलावा CGPSC केस में टामन सोनवानी और गोयल की रिमांड रायपुर कोर्ट ने 14 दिन बढ़ा दी है। पढ़ें पूरी खबर…

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *