बालिका शिक्षा एवं ग्रामवासियों को जागरूक करने संवैधानिक सुविधाओं का कैसे करें बेहतर उपयोग
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिरण हेतु विशेष अभियान 25 नवंम्बर 2022 से 10 दिसंम्बर 2022 तक विधिक जागरूकता चलाया जा रहा है। इस दौरान ग्राम पंचायत बासागुड़ा के आश्रम में बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं थाना बासागुड़ा के आरक्षकों एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ग्रामवासियों को जागरूक करने हेतु सवैंधानिक अधिकारों की जानकारी दिया गया। इस दौरान पर्यवेक्षक, श्रीमती मंजुला कुजुर, महिला संरक्षण अधिकरी शीला भारद्वाज, केस वर्कर कुमारी पुष्पा बंजारे, द्वारा महिलाओं को महिला संरक्षण से संबंधित कानून (अनैतिक व्यापार अधिनियम) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी, कार्यस्थल यौन उत्पीडन 2013, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया। बाल संरक्षण तंत्र, बालक कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड, बाल विवाह, बाल श्रम, अधिनियम की जानकारी दिया गया। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों को बनाये रखने के दिशा में किसी भी प्रकार के दशा मे कानून विरोधी गतिविधि होने पर महिला हेल्प लाईन 181 पर टोल फ्री नम्बर पर सूचित कर जानकारी दिया जा सकता हैं, जिससे की महिलाओं एवं बालिकाओं के समस्याओं का निराकरण किया जा सके।