कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 सहित आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 तथा सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत कोविड-19 एवं नये वेरियेंट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिले के संपूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक आयोजनों सहित नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या सम्बन्धित आयोजन स्थल की क्षमता के एक तिहाई अर्थात 33 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उक्त आयोजनों के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। इन आयोजनों में यदि सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 200 से अधिक होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर संबन्धितों के विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *