जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक श्री कमलोचन कश्यप, सीईओ जिला पंचायत श्री रवि कुमार साहू, एसडीएम बीजापुर श्री देवेश कुमार धु्रव सहित पुलिस एवं राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी मौजूद थे। जिले का कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए कलेक्टर श्री कटारा ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, वहीं कोरोना के तीसरी लहर के सम्भावना को मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 के गाइडलाईन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए जिसके अन्तर्गत जिले के सभी प्रतिष्ठान, संस्थानो, दुकानों, सार्वजनिक स्थल, बाजार, मेले में एवं परिवहन के दौरान सभी स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से कराने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। कोविड नियमों की अवहेलना करने वालो पर महामारी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।

जिले मंे संचालित सभी दुकानदारों को निर्देशित कर बिना मास्क लगाए ग्राहकों को समान उपलब्ध न कराए दुकानदार दुकान के सामने सामाजिक दूरी का पालन कराने नियमानुसार गोला बनाएं एवं दो गज की दूरी का कड़ाई से पालन करायें। अपने दुकान के सामने हैण्डवॉश एवं सेनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए।जिले में किसी भी प्रकार के राजनैतिक-सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन से पूर्व अनुविभागीय अधिकारी से नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य होगा, बिना अनुमति किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए आयोजनकर्ता के ऊपर महामारी अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए।मेले एवं बाजार में भीड़-भाड़ पर नियंत्रित रखने मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।    कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने सभी आवश्यक उपाय अमल में लाने के निर्देश दिया गया।

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