राज्य शासन द्वारा कोविड-19 एवं नये वेरियेंट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण हेतु धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजन सहित नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित की जाने वाले कार्यक्रय हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उक्त दिशा-निर्देश के तहत उक्त आयोजन स्थलों पर क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। इस गाईड लाईन का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश कमिश्नर्स, आईजी और कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं।