नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने होटल और रेस्तरां द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज पर लगी रोक पर केंद्र सरकार को झटका दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगाई थी। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर ही रोक लगा दी है।

बुधवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 नवंबर को सूचीबद्ध किया।

क्या है मामला: बीते 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटल और रेस्तरांओं को खाने के बिल में स्वत: लगने वाला सर्विस चार्ज जोड़ने से रोक दिया था। सीसीपीए के मुख्य आयुक्त ने दिशानिर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा था कि कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे। इसके साथ ही किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

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