रा.गा. ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर के मार्गदर्शन मे जिले के विकासखण्ड मुख्यालयों मे पंचायत सचिवों एवं पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम मे आज जनपद पंचायत बेरला के सभागार मे प्रशिक्षण आयोजित कर योजना की बारीकी से अवगत कराया गया। अनुविभाीगीय दण्डाधिकारी श्री संदीप ठाकुर एवं जनपद पंचायत के सीईओ चन्द्र प्रकाश मनहर प्रशिक्षण मे उपस्थित होकर योजना के संबंध मे विस्तार से जानकारी दी। पंचायत सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए गये कि वास्तविक एवं जरुरतमंद व्यक्तियों को इसका लाभ मिले किसी का भी आवेदन निरस्त न हो इसका विशेष ध्यान रखें। इस योजना के तहत पंजीयन एवं आवेदन लेने का कार्य जिले में 01 सितम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक किया जायेगा।
संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव के पास आवेदन जमा कराना होगा। इसी तरह जनपद पंचायत बेमेतरा द्वारा भी पंचायत सचिवों एवं पटवारियों की बैठक लेकर योजना के संबंध मे विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दुर्गेश कुमार वर्मा एवं जनपद पंचायत के सीईओ श्री रवि कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक भी पात्र होंगे यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार से आशय उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता-पिता से है, जिसका कोई भी सदस्य कृषि भूमि धारण नहीं करता है। कृषि भूमि धारण नहीं करने का आशय अंशमात्र भी कृषि भूमि नहीं होना चाहिए।