कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान के निर्देश के परिपालन में बेमेतरा जिले में खाद उर्वरक की उपलब्धता एवं निर्धारित दर पर विक्रय सुनिश्चित करने हेतु कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग, उप संचालक कृषि, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक संचालक कृषि, समस्त तहसीलदार, उर्वरक निरीक्षक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारियों के संयुक्त जाँच दल गठित किया गया है। जाँच दल द्वारा जिले के चार विकासखंडो बेमेतरा, बेरला, साजा एवं नवागढ़ में भ्रमण कर कुल 63 उर्वरक विक्रय केन्द्रो के प्रतिष्ठानो एवं गोदामो का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिन उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों में मूल्य सूची प्रदर्शित न होने, उर्वरको का भण्डारण स्कंध (स्टॉक), विक्रय रसीद बुक का मिलान न होने एवं पी.ओ.एस मशीन में अंतर पाये जाने के कारण जिले के 04 उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानो पर उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही अन्य 30 उर्वरक विक्रेताओ को स्पष्टीकरण नोटिस दिया गया है। छ.ग. शासन के आदेशानुसार आगे भी उर्वरको की कालाबाजारी को रोकने हेतु कृषि विभाग को उर्वरक विक्रय केन्द्रो का सतत् निरीक्षण करते हुए कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

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