राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा प्लान ऑफ एक्शन- 2021-22 में जारी दिशानिर्देश के तहत चलाई जा रही विभिन्न प्रकार के योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन किये जाने हेतु श्री रजनीश श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के निर्देशन पर इस प्राधिकरण अन्तर्गत नियुक्त पैरालीगल वालिंटियर्स का एक दिवसीय बैठक सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में पैरालीगल वालिंटियर्स के द्वारा जिला अन्तर्गत तथा तालुका स्तर पर योजनाओं के तहत किये जा रहे कार्यो पर सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया तथा विधिक सेवा योजना के अधिक से अधिक प्रचार किये जाने हेतु विभिन्न प्रकार के योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यो पर जानकारी देते हुए विशेष रूप से कार्य किये जाने हेतु जानकारी प्रदान की गई।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार सुश्री मयूरा गुप्ता, के द्वारा पैरालीगल वालिंटियर्स को उक्त कार्यो के दौरान आने वाले दिक्कतों का निपटारा कैसे किया जाना है तथा किस प्रकार से योजनाओं का लाभ आम जनता को प्राप्त हो की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 के तहत विधिक सेवा योजना के अन्तर्गत आहता,पीड़िता को होने वाले लाभ के संबंध में पैरालीगल वालिंटियर्स को विस्तृत रूप रूप से जानकारी प्रदान की गई तथा कैसे प्राधिकरण में पीड़ित पक्ष का आवेदन लगना की जानकारी प्रदाय की गई। मानसिक रोगी अधिनियम 1987 के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, गली मोहल्ले में घुम रहे मानसिक रोगियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पैरालीगल वालिंटियर्स को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कैसे कार्य किया जाना है की भी जानकारी प्रदाय की गई। इस प्राधिकरण अन्तर्गत प्रबंध कार्यालय में नियुक्त प्रतिधारक अधिवक्ता कमलेश साहू के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के योजनाओं के संबंध में भी जानकारी प्रदाय की गई तथा शासन के द्वारा चलाये जा रहे योजनाओ का लाभ आमजन मानस तक पहुच सके इस हेतु भी जानकारी प्रदाय की गई।