एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी भोपालपटनम शासन द्वारा  स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित की गई है। जिसके लिए 15 दिसम्बर 2022 तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक महिला एवं बाल विकास परियोजना भोपालपटनम में व्यक्तिगत रुप से अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन जमा किया जा सकता है। रिक्त पदों के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोल्लागुड़ा के आंगनबाड़ी केन्द्र गोल्लागुडा , रुद्रारम के आंगनबाड़ी केन्द्र रुद्रारम भीमापारा, मद्देड के केन्द्र मद्देड-3, बडेकाकलेड पंचायत के 3 केन्द्रों में अन्नापुर आवास पारा, अन्नापुर आश्रमपारा, टेकमेटा खासपारा, ग्राम पंचायत गोरला के आंगनबाड़ी के गोरला एवं ग्राम पंचायत कोत्तूर के आंगनबाड़ी केन्द्र अन्नारम में 1-1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। इसी तरह सहायिका के रिक्त पद हेतु ग्राम पंचायत एडापल्ली के केन्द्र एडापल्ली नयापारा, केरपे के केन्द्र गोण्डनूगूर, कोत्तूर के केन्द्र दुधेडा चमानपारा, लिंगापुर के केन्द्र लिंगापुर और नलमपल्ली स्कूलपारा में 1-1 सहायिका के पद रिक्त है।

आंगनबाड़ी के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 12वीं उर्त्तीण एवं सहायिका के लिए 8वीं उर्त्तीण निर्धारित की गई है।  आंगनबाड़ी   कार्यकर्ता/सहायिका तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति संबंधि निर्देश-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी सहायिका को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद के लिए 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 01 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक सेवा कार्यकर्ता/सहायिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट दी जाएगी। परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। आवेदिका उसी ग्राम या वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए जिस ग्राम या वार्ड में आंगनबाड़ी के केन्द्र स्थित है। शहरी /ग्रमीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर दसवीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर आठवी, पांचवी उर्त्तीण रखी जावेगी। सहायिका पद में उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए अंकसूची की स्व-प्रमाणित छायाप्रति लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा अंतिम चयन आदेश पूर्व मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ अंकसूची सहित आवश्यक सभी दस्तावेज स्व-प्रमाणित हो। अंतिम चयन के समय मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए समुचित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। सत्यापन ना होने पर नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा। सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्व-प्रमाणित कर लगाऐंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे यह शपथ पत्र देना होगा कि छः महीने में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। अन्यथा उसकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। वहीं पति का प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्र के लिए नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। विधवा को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी।

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