छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पंचायत नरहरपुर आम निर्वाचन-2021 के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते हैं, पोस्टर चिपकाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा इस संबंध में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खंडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा। वह 01 हजार रूपये तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार ने यह आदेश जारी किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दिवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर झंडिया लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्तियों को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए चुनावी नारे मिटाने के लिए नगर पंचायत नरहरपुर क्षेत्र पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर द्वारा ‘‘लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता’’ तत्काल प्रभाव से टीम गठित की जावे। इस दस्ते में नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मिलित किया जावे। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत करायें। यह ‘‘लोक सुरक्षा संपत्ति दस्ता’’ अनुविभागीय अधिकारी, दण्डाधिकारी के देखरेख में कार्य करेगा। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लायेगी तथा टीम द्वारा सम्पत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी।

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे तथा विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी करायेगी। उपरोक्त संबंध में की गई कार्यवाही विवरण को दैनिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

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