उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े एक मामले में बांबे हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को 19 दिसंबर तक कोई एक्शन लेने से रोक दिया है। पहले भी अदालत ने उनके खिलाफ किसी तरह का कदम उठाने पर रोक लगाई थी। इस मियाद को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले 26 सितंबर को अनिल अंबानी को राहत मिली थी।
दरअसल ये मामला कर अपवंचना (टैक्स इवेशन) से जुड़ा है। इनकम टैक्स का आरोप है कि स्विस बैंक अकाउंट में अनिल अंबानी ने 814 करोड़ रुपये जमा कर रखे हैं। इन पर तकरीबन 420 करोड़ रुपये का टैक्स बनता है। आयकर विभाग की मुंबई शाखा ने ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स) एक्ट 2015 के तहत अंबानी को नोटिस दिया था। उसके बाद आयकर विभाग ने अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ अनिल अंबानी ने बांबे हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी।
महकमे का आरोप है कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर अपने फॉरेन बैंक अकाउंट के ब्योरे को छिपाया। उनके इस कदम की भारत की टैक्स अथॉरिटीज ने बारीकी से पड़ताल की। उसके बाद असेसमेंट ऑफिसर ने 31 मार्च को आदेश निकाला था। महकमे के मुताबिक अनिल अंबानी के खिलाफ एक्ट के सेक्शन 50, 51 के तहत कार्रवाई की जानी है। इसमें जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अनिल अंबानी ने इस फैसले के खिलाफ पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (अपील) से गुहार लगाई थी।
आज की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने अनिल अंबानी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि 19 से पहले आयकर विभाग अपना जवाब दाखिल करे और वो अनिल अंबानी के खिलाफ कोई कदम उठाने से गुरेज करे। बांबे हाईकोर्ट के जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस एसजी दिघे की डबल बेंच ने कहा कि 19 को मामले में पूरी सुनवाई होगी।