आरोप-पत्र में दावा किया गया है कि पैगम्बर मोहम्मद के बारे में दिये गये नूपुर शर्मा के विवादित बयानों का समर्थन करने वाले व्हाट्सएप पोस्ट को उमेश द्वारा साझा करने पर उससे बदला लेने के लिए आरोपी ने एक आतंकवादी गिरोह बनाया था.

मुंबई: 

पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शुक्रवार को 11 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया. उमेश ने भाजपा नेता नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए थे.

आरोप-पत्र में दावा किया गया है कि पैगम्बर मोहम्मद के बारे में दिये गये नूपुर शर्मा के विवादित बयानों का समर्थन करने वाले व्हाट्सएप पोस्ट को उमेश द्वारा साझा करने पर उससे बदला लेने के लिए आरोपी ने एक आतंकवादी गिरोह बनाया था. यहां स्थित विशेष एनआईए अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया. अदालत ने दो भगोड़े आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखने के एजेंसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया.

आरोप-पत्र में अब्दुल शेख, मोहम्मद शोएब, आतिब राशिद, यूसुफ खान, इरफान खान, अब्दुल अरबाज, मुशिफिक अहमद, शेख शकील, शाहिम अहमद, मुदस्सिर अहमद और शाहरुख खा का नाम शामिल है. इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

एनआईए ने कहा कि आरोपियों ने लोगों में आतंक फैलाने के मकसद से 21 जून, 2022 को अमरावती के घंटाघर इलाके में उमेश की बेरहमी से हत्या कर दी थी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 153-ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान और भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) समेत अन्य धाराओं के तहत दो जुलाई को मामला दर्ज किया था.

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