रायपुर, 22 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं के उपसंचालक डॉ. धर्मेंद्र कुमार गहवई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से 21 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार, डॉ. गहवई पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 एवं 22(क) के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में रायपुर संभाग रहेगा मुख्यालय
शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान डॉ. धर्मेंद्र कुमार गहवई का मुख्यालय रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय में निर्धारित रहेगा। इस अवधि में वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
नियमानुसार मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान डॉ. गहवई को मूलभूत नियम-53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
शासन ने जारी किया आधिकारिक आदेश
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव दिव्या वैष्णव के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आदेश पर 21 अक्टूबर 2026 की तारीख दर्ज है।
फिलहाल, आदेश में निलंबन का उल्लेखित आधार सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है। संबंधित मामले के विस्तृत तथ्यों या कथित उल्लंघन की प्रकृति के बारे में आदेश में अलग से जानकारी नहीं दी गई है।
