राजधानी दिल्ली के बाजारों में बेकाबू भीड़ और कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं | दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और COVID-19 मानदंडों का पालन न करने पर ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब कमला नगर इलाके में कोल्हापुर रोड मार्केट और इनर सर्कल मार्केट को बुधवार रात 8 बजे तक के लिए बंद कर दिया है.
सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (सिविल लाइन) राजीव रंजन द्वारा सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं उपलब्ध कराने वाली दुकानों पर प्रतिबंध लागू नहीं हैं। आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कमला नगर के कोल्हापुर रोड बाजार और इनर सर्किल बाजार (बड़ा गोल चक्कर बाजार) में दुकानदार व विक्रेता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और मास्क आदि पहन कर चल नहीं रहे थे। इसके चलते 19 जुलाई की रात 8 बजे से 21 जुलाई की रात 8 बजे तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक बाजार बंद रहेगा।
आदेश में दुकानदारों के खिलाफ आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य प्रासंगिक लागू अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह भी कहा गया है कि इस तरह की लापरवाही से COVID-19 तेजी से फैल सकता है।