रायपुर जिला प्रशासन ने नवरात्रि के दिन ही एक आदेश जारी किया।

जारी आदेश में कलेक्टर ने अब भजन, रास गरबा/डांडिया आयोजित करने की अनुमति दी है. वही आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य किया गया है. साथ ही कार्यक्रम में शामिल हर व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराना भी आयोजक को अनिवार्य होगा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *