योजनान्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जायेगा। जिसका उपयोग हितग्राही की पुत्री अपने शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार को बेहतर करने पुत्री के विवाह हेतु किया जा सकेगा। योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही अविवाहित पुत्रियों को 20,000 हजार प्रोत्साहन, सहायता राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे पुत्री के खाते में स्थानांतरित की जावेगी।
श्रम विभाग अन्तर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों के लिए नवीन योजना मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना बनाई गई है। जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 26 जनवरी 2022 को की गई थी। योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता राशि 20,000  हजार रूपये का भुगतान एकमुस्त हितग्राही के पुत्री के खाते में देय होगी।

लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम एक वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण किसी भी मण्डल में पंजीकृत ना हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल दो पुत्री प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 18 वर्ष 06 माह से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो । पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के नाम से जीवित बैंक खाता हो। आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो। प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु हितग्राही के निर्माण श्रमिक होने के सत्यापन तथा आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी के संबंध में स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य होगा। जिन लड़कियों के लिए हितग्राहियों को पूर्व में मण्डल अन्तर्गत संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना, राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है, वह इस योजना हेतु अपात्र होंगे।

योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया
आवेदक किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता हैं। आवेदन ऑनलाईन हेतु आवश्यक दस्तावेज हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र, हितग्राही की पुत्री का आधार कार्ड की प्रति, हितग्राही की पुत्री के बैंक पासबुक की प्रति, हितग्राही की पुत्री की आयु 18 वर्षे पूर्ण होने के संबंध में (जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की अंकसूची) प्रमाण पत्र की प्रति, हितग्राही की पुत्री के कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय, निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति तथा नियोजन प्रमाण पत्र एवं स्व. घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति । जिले के पात्र हितग्राही योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला श्रम कार्यालय सूरजपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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