थाना साहिबाबाद क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप किया और अगले दिन बच्ची की लाश बरामद हुई. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.

गाजियाबाद: 

गाजियाबाद में मासूम बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या करने के मामले में एक दोषी को अदालत ने फांसी की सुजा सुनाई.
थाना साहिबाबाद क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप किया और अगले दिन बच्ची की लाश बरामद हुई. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस मामले में आरोपी सोनू गुप्ता को पुलिस ने 07 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था.  पुलिस को तब इस मामले के आरोपी को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी.

आरोपी को पकड़ने के लिए 16 टीमें लगाई गई थी. थाना साहिबाबाद क्षेत्र के करहेड़ा गांव के रहने वाले इस शख्स की 4 साल की मासूम 1 तारीख को लापता हो गई थी. इस मामले में पुलिस को सूचना दी गई.  जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की. लेकिन 2 तारीख को मासूम का शव सिटी फॉरेस्ट नाम के जंगलों में मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ था कि बच्ची के साथ रेप किया गया.

इस मामले की छानबीन में पता चला कि घर के बाहर खेल रही बच्ची को सोनू गुप्ता नाम के शख्स ने मुंह पर हाथ रखकर अपहरण किया था. इसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी. बच्ची के अपहरण और हत्या के बाद पूरे जिले में उबाल था. लोग लगातार गुस्से में थे. पुलिस ने उसी वक्त भरोसा दिलाया था कि आरोपी के खिलाफ अदालत में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उसके लिए कड़े से कड़ा दंड मांगेगी. अब इसी मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है.

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