जिला नोडल अधिकारी स्वीप श्रीमती रोक्तिमा यादव ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश

 जिले के सभी मतदान केन्द्रों में 12-13 और 19 एवं 20 अगस्त को आयोजित होंगे विशेष शिविर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत विधानसभा निर्वाचन 2023 के पहले प्रदेश सहित जिले में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज नगर पंचायत भवन कुरूद में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी श्रीमती रोक्तिमा यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषिकेष तिवारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम कुरूद श्री सोनाल डेविड ने 01 अक्टूबर 2023 की निर्धारित तिथि में फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् बीएलओ एवं सुपरवाईजर की बैठक  लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
स्वीप नोडल अधिकारी श्रीमती यादव ने बीएलओ और सुपरवाईजर को निर्देशित किया कि 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उनका नाम जोड़ने, काटने व परिवर्धन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये। साथ ही ईपी रेशियो, जेंडर रेशियो, कम मतदान वाले मतदान केन्द्र और थर्ड जेंडर को जोड़ने के संबंध में बीएलओ और सुपरवाईजर को निर्देश दिये गये। साथ ही एस.एस.आर. पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने बीएलओ और सुपरवाईजरों को त्रुटिपूर्ण निर्वाचन नामावली बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक सभी मतदान केन्द्रों में अभिहित अधिकारियों के माध्यम से नाम जोड़ने तथा काटने का काम किया जा रहा है। साथ ही बैठक में श्रीमती यादव ने यह भी बताया कि 12-13 एवं 19-20 अगस्त को जिले के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिसमें बीएलओ द्वारा नये मतदाताओं का नाम जोड़ने, स्थानांतरित अथवा मृत व्यक्ति का नाम काटने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी ने पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से बीएलओ एवं सुपरवाईजरों को द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् ईपी रेशियों, लिंगानुपात, वोटर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट डिफ्रेंस, दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी सहित भवन की स्थिति, रैंप, विद्युत एवं पेयजल, महिला-पुरूष हेतु पृथक से शौचालय एवं व्हीलचेयर की व्यवस्था आदि के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बीएलओ एवं सुपरवाईजरों से कहा कि घर-घर सर्वे के आधार पर चिन्हांकित किये गये सभी व्यक्तियों का फार्म-6,7,8 अनिवार्य रूप से भरें।

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