यूपी सरकार के सरकारी पेंशनरों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को वही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है जो दिवंगत पेंशनर के आश्रितों के लिए स्वीकृत की गई है।

यूपी सरकार के सरकारी पेंशनरों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को वही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है जो दिवंगत पेंशनर के आश्रितों के लिए स्वीकृत की गई है। पेंशन की राशि दिवंगत सेवानिवृत कर्मचारी को मिले अंतिम वेतन के 50 फीसदी (बढ़ी हुई दर पर) अथवा 30 फीसदी (सामान्य दर पर) है।

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