आर्यन खान को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा और ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले के जांच अधिकारी की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। इन जमानत शर्तों के अलावा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आर्यन खान मीडिया को वर्तमान कार्यवाही के बारे में कोई बयान नहीं देंगे। गुरुवार को जमानत पाने वाले आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। उन्हें सभी तारीखों पर अदालतों में उपस्थित होना होगा जब तक कि “उचित कारण से रोका न जाए”।

एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद, उन्हें मुकदमे में देरी नहीं करनी चाहिए। और जब एनसीबी उन्हें बुलाएगा, तो उन्हें एनसीबी कार्यालय को रिपोर्ट करना होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायाधीश ने तीनों की रिहाई के लिए एक या एक से अधिक जमानतदारों के साथ ₹1 लाख का पीआर बांड तय किया है।

अदालत ने कहा कि अगर इनमें से किसी भी जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो एनसीबी सीधे जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने का हकदार है।

 

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