मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत राज्य के 3478 दिवंगत श्रमिकों के उत्तराधिकारियों एवं उनके परिजनों को अब तक 34 करोड़ 78 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना में मृत्यु पर एक लाख रूपए तथा दुर्घटना से स्थायी दिव्यांगता होने पर 50 हजार रूपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में श्रम विभाग द्वारा एक जनवरी 2019 से लागू किया गया है। इससे पूर्व श्रम विभाग द्वारा संचालित विश्वकर्मा दुर्घटना योजना के तहत श्रमिकों की मृत्यु पर मात्र 30 हजार रूपए दिए जाने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब मृत्यु पर एक लाख रूपए तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 50 हजार रूपए की सहायता का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि श्रम विभाग के अधीन गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा प्रदेश में 60 प्रकार के श्रमिकों को निर्माण श्रमिक के रूप में अधिसूचित किया गया है। जिसके तहत मण्डल द्वारा 20 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए कुल 22 योजनाएं श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित की जा रही है।