अंबिकापुर के महामाया पहाड़ की संरक्षित वनभूमि को खाली कराने वनमंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। सरगुजा डीएफओ ने शनिवार को 182 कब्जाधारियों को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया है। पहले चरण में 60 लोगों को 24 घंटे में कब्जा हटा लेने का अल्टीमेटम दिया गया है। साल 2021 में महामाया पहाड़ पर कब्जाधारियों का सर्वे हुआ था। राजनीतिक कारणों से कार्रवाई रुक गई थी। सरगुजा के सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर से लगे महामाया पहाड़ में पिछले कुछ साल में बड़े पैमाने पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। पहाड़ को काटकर कब्जा कर घर बना लिया। यह क्षेत्र वनभूमि है। ऑक्सीजन पार्क से लगे अंबिकापुर के ग्रीन एरिया के रूप में चिह्नित महामाया पहाड़ का अस्तित्व अतिक्रमण के कारण खतरे में आ गया है। तीन साल पहले सर्वे, नहीं हुई कार्रवाई अवैध अतिक्रमण को लेकर भाजपा नेता और पार्षद आलोक दुबे की शिकायत पर जिला प्रशासन, वन विभाग के संयुक्त अमले ने साल 2021 में महामाया पहाड़ में सर्वे कराया। सर्वे के दौरान 440 लोगों का अतिक्रमण पाया गया। 15 अक्टूबर 2022 को 60 अतिक्रमणकारियों का कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में यह कार्रवाई रुक गई थी। वनमंत्री ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश सरगुजा प्रवास पर पहुंचे वनमंत्री केदार कश्यप ने हाथी पखना गणपति धाम से महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण की स्थिति देखी। भाजपा नेता आलोक दुबे ने वनमंत्री को महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण और वन विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की जानकारी दी। वनमंत्री केदार कश्यप ने नवागढ़ मार्ग पर भी पहुंचकर अवैध अतिक्रमण का निरीक्षण किया। समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और वनविभाग को तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिया। शनिवार को प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने भी सरगुजा कलेक्टर को अतिक्रमण हटाने कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। वनविभाग ने 182 कब्जाधारियों को दिया नोटिस सरगुजा डीएफओ ने 182 कब्जाधारियों को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 17 जनवरी को जारी किया गया है। 18 जनवरी को कब्जाधारियों को नोटिस थमा दिया गया है। पहले चरण में 60 लोगों का अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसके लिए उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है। ये सभी अतिक्रमण संरक्षित वनक्षेत्र खैरबार के आरएफ 2582 क्षेत्र में हैं। नोटिस में कहा गया है कि, अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा नहीं हटाए जाने पर वनभूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य निर्माण को वनविभाग द्वारा राजसात कर लिया जाएगा। निष्पक्ष कार्रवाई होगी- DFO सरगुजा डीएफओ टी. शेखर ने कहा कि, वनभूमि से बेदखली की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। वनभूमि पर कब्जा अनाधिकृत है। किसी को वनभूमि का पट्टा नहीं मिलेगा। बेदखली की कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है।

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