राज्य शासन की महत्वाकांक्षी सौर सुजला योजनान्तर्गत सोलर सिंचाई पम्प स्थापित करने के लिए किसानों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किया गया है। इस योजना में ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनके पास विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है और नलकूप खनन करवा चुके हैं और जिन किसानों के खेत बारहमासी नदी-नाले के किनारे स्थित हैं या कुंए अथवा तालाब के किनारे कृषि भूमि अवस्थित है। उन्हें सिंचाई के लिए सोलर सिंचाई पंप स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उक्त योजना से लाभान्वित होने के लिए इच्छुक कृषक आधार कार्ड, फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, कृषि भूमि का नक्शा-खसरा बी-वन, कार्यस्थल का सत्यापित नक्शा एवं सोलर सिंचाई पम्प स्थापना स्थल का फोटो और सरपंच द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के साथ विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा कार्यालय पर सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इस बारे में उपसंचालक कृषि श्री पीएस कुसरे ने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को एक एचपी सोलर सिंचाई पम्प हेतु साढ़े तीन हजार रुपये,दो एचपी पम्प के लिए 5 हजार रुपये, तीन एचपी पम्प हेतु 7 हजार रुपये और 5 एचपी सोलर सिंचाई पम्प के लिए 10 हजार रुपये देय होगा। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषकों को एक एचपी पम्प हेतु 5 हजार रुपये, दो एचपी पम्प के लिए 9 हजार रुपये, तीन एचपी पम्प हेतु 12 हजार रुपये तथा 5 एचपी पम्प के लिए 15 हजार रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को एक एचपी पम्प हेतु 14 हजार रुपये, दो एचपी पम्प के लिए 16 हजार रुपये, तीन एचपी पम्प हेतु 18 हजार रुपये और 5 एचपी सोलर सिंचाई पम्प के लिए 20 हजार रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा।