कोण्डागांव| गांजा तस्करी के दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने 12-12 साल की जेल और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मर्दापाल तिराहा से गांजा तस्करी करते कमल बख्शी (26) निवासी जयपुर (ओडिशा) और मैपाली रामचंदर (24) निवासी आंध्रप्रदेश को 213 किलो से अधिक गांजे के साथ 15 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। दोनों ने मालिक को गलत जानकारी देकर गाड़ी का इस्तेमाल किया था। यह मामला न्यायालय में पेश किया था। विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोंडागांव के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) उत्तरा कुमार कश्यप के न्यायालय में दोष सिद्ध हो चुका है। दोनों आरोपियों को 12-12 साल की जेल की सजा सुनाई है।

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