छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले पार्षदों को अपने 5 महीने की सैलेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देनी होगी। निकाय चुनाव के लिए दावेदारी करने वाले पार्षदों को अपने 5 महीने का वेतन जिला कांग्रेस कमेटी के पास जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। PCC ने कांग्रेस पार्षदों के लिए ये आदेश जारी है। जिसमें मनमोहन सिंह कमेटी के तहत पार्षदों को वेतन जमा करने कहा गया है। आदेश के मुताबिक, कांग्रेस पार्षदों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 5 माह का वेतन जमा कराना होगा। साल 2019 से 2020 के बीच 5 सत्र की सहयोग राशि कांग्रेस ने बकायदा लेटर जारी कर 5 महीने का वेतन जमा करने का फरमान सुनाया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जारी किया गया आदेश PCC ने ये आदेश आगामी चुनाव में फंड को लेकर जारी किया है।दरअसल चुनावी तैयारियों के बीच इस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय प्रबंधन की है। इसलिए कांग्रेस ने प्रदेश के सभी निकायों में निर्वाचित पार्षदों से सहयोग राशि देने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला और शहर अध्यक्षों के लिए ये निर्देश जारी किया है। इस संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि यह राशि ‘मनमोहन सिंह कमेटी’ के अंतर्गत ली जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह सहयोग चुनावी खर्चों और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए जरूरी है। यह मनमोहन सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार संगठन की मजबूती के लिए तय हुआ था। राशि जमा करने के बाद ही कांग्रेस के पार्षद फिर से चुनाव लड़ सकेंगे। संगठन की मजबूती के लिए यह मनमोहन सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सभी पार्षदों को पांच महीने का वेतन जिला कांग्रेस कमेटी के पास जमा करना अनिवार्य है। पत्र में कांग्रेस कमेटी ने मनमोहन सिंह कमेटी के निर्णय का हवाला देते हुए आदेश में लिखा है कि पार्टी संगठन की आर्थिक मजबूती के लिए गठित मनमोहन सिंह कमेटी के अंतर्गत प्रति वर्ष एक माह का वेतन, मानदेय की दर से वर्ष 2019 20 से कुल 5 सत्र की सहयोग राशि जिला कांग्रेस कमेटियों के पास जमा कराया जाना जरूरी है। पीसीसी ने जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से कहा है कि मनमोहन सिंह कमेटी के अंतर्गत कुल 5 सत्र का सहयोग राशि जमा कराने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएं. साथ ही विशेष रूप से ध्यान रखें कि दावेदारी प्र स्तुत करने वर्तमान पार्षदों का सहयोग राशि अनिवार्य रूप से जमा होना चाहिए।