बिलासपुर नगर निगम में भूमि की अफरातफरी, बिना ले-आउट अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से चल रहा है। जिला प्रशासन ने कुदुदंड में लीज की जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर उसे 54 टुकड़ों में बेचने वाले लीजधारक भूपेंद्र तामस्कर और बिल्डर राजू गर्ग उर्फ राजेश अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। साथ ही कलेक्टर अवनीश शरण ने शासकीय जमीन को वापस लेने का आदेश भी जारी किया है। करोड़ों रुपए कीमती इस सरकारी जमीन की लीज निरस्त कर वापस इसे राजस्व रिकार्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने का काम शुरू हो गया है। वहीं आदिवासी की जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर उसे 35 टुकड़ों में बेचने वाले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला नगर निगम के वार्ड क्रमांक 64 स्थित बिरकोना का है। आदिवासी की जमीन बेचने पर कार्रवाई नहीं दरअसल, बिरकोना में 2.81 एकड़ खेतिहर आदिवासी जमीन पर कच्ची प्लाटिंग की जा रही है। इसमें 35 प्लाट काटकर बेच भी दिए गए। निगम ने जब जांच की थी, तब कार्रवाई करने का दावा किया गया था। इस जमीन का न तो ले आउट पास कराया गया है और न ही रेरा में रजिस्ट्रेशन है। लिहाजा, निगम ने नाली और सड़क को तोड़ने की कार्रवाई भी की थी। इसके साथ ही भूमि के पंजीयन पर रोक के लिए पंजीयन विभाग को पत्र लिखने और जमीन मालिक संजय ध्रुव के खिलाफ FIR कराने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बेधड़क चल रहा अवैध प्लाटिंग का खेल बिरकोना में आदिवासी जमीन के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि निगम और राजस्व अधिकारियों ने इस मामले से हाथ खींच लिए हैं। जहां भी दबाव पड़ता है, प्रशासन का बुलडोजर कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि जिस जगह पर निगम ने कार्रवाई की थी, वहां फिर से अवैध प्लाटिंग शुरू हो गई है।