भास्कर न्यूज | जांजगीर नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों का आरक्षण होने के बाद अब राज्य में पंचायत चुनाव से पहले होने वाले आरक्षण का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इससे पहले जारी आरक्षण के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था और अब एक नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार 30 दिसंबर तक आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की जानकारी समय पर प्रदान की जाएगी, ताकि वे चुनाव में भाग लेने के लिए तैयारी कर सकें। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए यह कदम उठाया है। जारी नए शेड्यूल के तहत 28 और 29 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्य के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। यह अधिसूचना उन सीटों का निर्धारण करेगी, जहां आरक्षण लागू होगा। साथ ही 29 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के लिए आरक्षण की जानकारी जारी की जाएगी। आरक्षण की प्रक्रिया के तहत 30 दिसंबर तक सभी आरक्षित सीटों का निर्धारण हो जाएगा और उम्मीदवारों को उनकी आरक्षित सीटों की जानकारी मिल जाएगी। यह प्रक्रिया पंचायत चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। आरक्षण की सही जानकारी समय से मिलने से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा और वे अपनी रणनीतियों के अनुसार तैयारी कर सकेंगे। पंचायतों में आरक्षण महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किया जाता है, ताकि इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। यह निर्णय पंचायत चुनावों के सफल और समयबद्ध आयोजन के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करेगा कि हर वर्ग को उनके अधिकार मिले। समाप्ति तक सभी संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण प्रक्रिया के तहत उनकी स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी और इसके बाद चुनाव प्रक्रिया की अन्य गतिविधियां निर्धारित समय पर शुरू हो सकेंगी। राज्य सरकार ने यह शेड्यूल जारी कर पंचायत चुनावों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।