जो छात्र पास नहीं है या रीवैल्यूएशन के बाद यदि किसी विषय में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों की वृद्धि होती है और परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अंकों में वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी और ऐसे स्टूडेंट को बोर्ड नई मार्कशीट नहीं देगा.
इसके अलावा, यदि अंकों में वृद्धि या कमी को रीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन के तहत स्वीकार किया जाता है, तो संशोधित अंकसूची जारी की जाएगी. नियमित स्टूडेंट के मामले में बोर्ड संशोधित अंकसूची संबंधित विद्यालय को और स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के मामले में अग्रेषित करने वाली संस्था को भेजेगा. परीक्षार्थी संबंधित संस्था में पुरानी अंकसूची जमा करके संस्था के प्राचार्य से संशोधित अंकसूची पर हस्ताक्षर करवा सकेंगे.