मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली: 

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है. इस मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता को सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गिरफ्तार भी किया था. हालांकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. शिवकुमार ने तब बीजेपी पर निशाना साधते हुए राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

कांग्रेस नेता और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हुई थी.  अधिकारियों ने तब कहा था कि इन छापों में लगभग 300 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई थी. जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू की थी. हालांकि शिवकुमार ने पलटवार करते हुए कहा था कि नकदी का संबंध बीजेपी से है.

शिवकुमार ने 2019 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और ईडी द्वारा जारी समन को खारिज करने की मांग की थी. वहां कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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