सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान है.  हिंसा के माहौल मे चुनाव नहीं कराया जा सकता.  निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए.

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव मामले  में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव कराना हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है. निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान है.  हिंसा के माहौल मे चुनाव नहीं कराया जा सकता.  निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए.  इससे पहले प. बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा मामले में ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

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