रायपुर। चोला मंडलम फायनेंस कंपनी धोखाधड़ी का शिकार हो गई है। कंपनी को फर्जी जमीन का दस्तावेज दिखाकर लोन लेने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपितों ने कोटा स्थित जमीन को बंधक रखकर लोन लिया था। आरोपितों ने अचानक लोन की किस्त अदा करना बंद कर दिया, तब कंपनी के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर जमीन देखा, तो उस पर मकान बनाकर दूसरे लोग रह रहे हैं। कंपनी ने आरोपितों को कार्यालय बुलाया तो एक भी आरोपित कंपनी के कार्यालय नहीं पहुंचे हैं।
इस तरह आरोपितों ने कंपनी को करीब 94 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। कंपनी ने सरस्वती नगर पुलिस में आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। सरस्तवी पुलिस के मुताबिक, डीडी नगर रायपुरा निवासी प्रकाश वर्मा चोला मंडलम कंपनी में कलेक्शन मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। आरोपित राजेश अहूजा, सौम्या अहूजा, विकास अहूजा, प्रिया अहूजा, रमेश अहूजा और सुशीला अहूजा ने लोन लेने के लिए वर्ष 2015 में चोला मंडलम फायनेंस कंपनी में आवेदन किया था।
लोन लेने के समय आरोपितों ने अपनी संपत्ति की फोटो कंपनी के पास जमा की थी और मौके पर बंधक रखा जा रहा मकान भी दिखाया था। कंपनी आरोपितों द्वारा बताए गए विवरण एवं फोटो पर विश्वास कर आरोपीगण को चालीस लाख रुपए का लोन तथा साठ लाख रुपए का लोन दिया था। लोन लेने के कुछ समय बाद से आरोपीगण ने निर्धारित किस्तो का भुगतान बंद कर दिया है। कंपनी को शंका होने पर आरोपितों को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजकर मौके पर उपस्थित होकर बंधकशुदा सातो मकान के अवलोकन करवाने का निर्देश दिया गया, लेकिन आरोपित वर्तमान कोई जवाब नहीं दिया और न ही बंधकशुदा सातों मकान का अवलोकन करवाने के लिए आए हैं। शिकायत पर सरस्वती नगर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।