ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने पर बल

महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा गत दिवस कोण्डागांव गारमेंट फेक्ट्री में कार्यरत युवतियों तथा महिलाओं को कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण एवं प्रतिषेध अधिनियम की विस्तृत जानकारी देने सहित इसके उद्देश्य, आंतरिक शिकायत समिति का गठन, स्थानीय शिकायत समिति का गठन, शिकायत, सुलह ईत्यादि के बारे में अवगत कराया गया। वहीं घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 की जानकारी सहित दहेज प्रथा, बाल विवाह की रोकथाम के संबन्ध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। इस बारे में संरक्षण अधिकारी श्रीमती सावित्री कोर्राम ने ग्रामीण युवतियों एवं महिलाओं को जागरूक करने पर बल देते हुए उन्हे अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित करने सहभागिता निभाने का आग्रह किया। उन्होने सखी सेंटर की जानकारी देते हुए पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के बारे में भी बताया। इस दौरान कोण्डानार गारमेंट फेक्ट्री में कार्यरत सभी युवतियां तथा महिलाएं मौजूद थे।

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