Rampur Azam Khan: यूपी के रामपुर जिले में अली जौहर यूनिवर्सिटी करीब 300 एकड़ में फैली है। वहीं सपा नेता आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए जमीनें हड़पी हैं।
Uttar Pradesh News: आजम खान के सितारे इन दिनों गर्दिश चल रहे हैं। उन्हें आए दिन कानूनी मामलों में झटके लग रहे हैं। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) ने मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय(Muhammad Ali Jauhar University) में तैनात पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर नगर पालिका की सफाई मशीन जमीन के नीचे दबी मिलने के बाद पुलिस कर्मियों को विश्वविद्यालय के भीतर तैनात कर दिया गया।
पुलिसकर्मियों की तैनाती को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसपर अब उच्च अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल इसी साल सितंबर महीने में रामपुर में स्थानीय नगर निगम की मशीनें यूनिवर्सिटी के परिसर में मिट्टी के नीचे दबी पाई गई थी। इन मशीनों का इस्तेमाल साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
इन मशीनों को लेकर खुलासा सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान के करीबी होने का दावा करने वाले दो संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में हुआ था।
बता दें कि यूपी के रामपुर जिले में अली जौहर यूनिवर्सिटी करीब 300 एकड़ में फैली है। वहीं सपा नेता आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए जमीनें हड़पी हैं। आरोप के मुताबिक आजम खान ने अपने ट्रस्ट के जरिए ग्रामीणों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और उसे यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। इस मामले में योगी सरकार(Yogi Government) में हुई जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी की केवल साढ़े 12 एकड़ जमीन वैध है, लेकिन बाकी की जमीन अवैध है।
आजम खान को लगा है हेट स्पीच मामले में भी झटका:
हाल ही में आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से हेट स्पीच मामले भी झटका लगा है। बता दें कि आजम खान ने 2019 के हेट स्पीच मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगानी की याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि रामपुर की विशेष अदालत ने अक्टूबर 2022 में आजम खान को दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी।