यूपी के सुल्तानपुर जिले में एक शख्स ने 11 साल के किशोर के साथ दुष्कर्म और मारपीट की। जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक शख्स को 20 साल साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने तकरीबन दो साल पहले एक 11 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक दुराचार किया था। इसके बाद उसके साथ मारपीट की थी। जब नाबालिग उसके चगुंल से छूटा तो उसने ये बात अपने परिजनों से बताई। जिसके बाद किशोर के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी।

ये मामला सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के बरेहता गांव का है। पुलिस के मुताबिक 30 जून साल 2020 को किशोर गाय चराने गया था। जहां शैलेंद्र उर्फ पुजारी पांडेय ने टॉफी का लालच देकर उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार करने की कोशिश की। जब किशोर ने इसका विरोध किया तो पुजारी पांडेय ने किशोर के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

जब किशोर उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने परिजनों से बताई। जिसके बाद पिता ने पुजारी पांडेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।

इसके बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। वही दो सालों से अदालत मं इस मामले की सुनवाई चल रही थी। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज पवन कुमार शर्मा ने गुरुवार को पेश साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए दो साल की सश्रम जेल और 22 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। जिसमें से 75 फिसदी राशि पीड़ित किशोर को मिलेगा।

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