बजरंग दल के प्रांतीय समन्वयक योगेश रेनवाल की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (ए) के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। धारा 153 के तहत भी दर्ज किया गया है मामला

पुलिस ने यहां भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा का “आपत्तिजनक” फोटो फ्रेम बेचने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॅन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया है। बुधवार को राइटविंग हिंदू संगठन, बजरंग दल द्वारा अमेजन के खिलाफ विरोध रैली निकालने के बाद मामला दर्ज किया गया था।

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