सपा नेता आजम खां को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आजम खां को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें दो महीने की अंतरिम जमानत दी है। फिलहाल नए केस के कारण आजम खां जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

सपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खां को बड़ी राहत मिली है। आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड की जमीन मामले में पांच मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने खुली अदालत में फैसला सुनाया। हालांकि आजम जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

कोर्ट ने पांच मई को आजम खान की ओर से एडवोकेट इमरान उल्लाह और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को तीन घंटे तक सुनने के बाद जमानत पर निर्णय सुरक्षित किया था। उसके पूर्व चार दिसम्बर 2021 को भी कोर्ट ने जमानत अर्जी पर कई दिन की लंबी सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व किया था।

बीते माह सरकार ने मामले के संदर्भ में कुछ नए तथ्य और पेश करने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद जमानत पर पांच मई को फिर सुनवाई की गई। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ 2019 से अब तक 90 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इनमें से एक मुकदमा पिछले सप्ताह दर्ज हुआ है। आजम के वकील सफदर काजमी के अनुसार पिछले हफ्ते एक और मामला दर्ज होने के कारण वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *