धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार करते हुए अमिषा की याचिका खारिज कर दी है। निचली अदालत ने अमीषा के खिलाफ समन जारी किया है।

फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अमीषा की प्राथमिकी रद्द करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। अभी तक अमीषा को हाईकोर्ट से राहत मिली थी और अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन गुरुवार को अमीषा की याचिका खारिज होने के बाद उन्हें रांची के निचली अदालत में हाजिर होना पड़ सकता है। निचली अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। इसके खिलाफ अमीषा हाईकोर्ट गयी थीं।

सुनवाई के दौरान अमीषा पटेल की ओर से अदालत को बताया गया कि शिकायतकर्ता ने फिल्म में पैसे निवेश किए थे। ऐसे में फायदे के साथ नुकसान के लिए भी वह जिम्मेवार हैं। दोनों के बीच के लेन-देन के मामले को पहले ही निपटा लिया गया है। वहीं प्रतिवादी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता जीके सिन्हा ने अदालत को बताया कि अमीषा पटेल से जुड़े धोखाधड़ी के मामले देशभर की कई अदालतों में चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अमीषा की याचिका खारिज कर दी।

क्या है मामला
अमीषा पटेल पर फिल्म प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2017 में अमीषा ने उनसे देसी मैजिक नाम की किसी फिल्म के लिए पांच करोड़ रुपए लिए थे। बाद में जब फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई तो उन्‍होंने अपने पैसे वापस मांगे। तब अमीषा ने तीन करोड़ का चेक दे दिया लेकिन यह चेक बैंक में बाउंस हो गया। इसी मामले में अमीषा के खिलाफ रांची कोर्ट में धोखाधड़ी का केस चल रहा है।

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