सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2021 को स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले बाद अब यह परीक्षा तय शेड्यूल यानी 23 जुलाई को ही आयोजित की जाएगी। दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षा दौरान कोरोना के सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

 

मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि याचिका में यह कहा गया है कि लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा में शामिल होना मुश्किल होगा। लेकिन, परीक्षा 23 जुलाई को होने वाली है और इस स्तर पर परीक्षा स्थगित करना हम उचित नहीं समझते हैं।

 

हालांकि, इस बात हम इस बात पर जोर देते है कि परीक्षा के लिए जरूरी सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। साथ ही अधिकारियों को वैक्सीन लेने वाले कैंडिडेट्स पर जोर नहीं देना चाहिए।

 

एनएलयू के कंसोर्टियम ने 14 जून को नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी थी कि यूजी और पीजी दोनों परीक्षाओं के लिए CLAT का आयोजन 23 जुलाई किया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि परीक्षा पेन- पेपर मोड में कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। साथ ही कंसोर्टियम कैंडिडेट्स को वैक्सीन लगवाने की भी सलाह दी थी।

 

कंसोर्टियम के 14 जून को जारी नेटिफिकेशन को चुनोती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कहा था कि नोटिफिकेशन में कैंडिडट्स को वैक्सीन लगाने की सलाह दी गई है। लेकिन, कैंडिडेट्स के लिए टीकाकरण कराना संभव नहीं है, क्योंकि ज्यादातर की उम्र 18 साल से कम हैं।”ऐसे में याचिकाकर्ता ने परीक्षा आयोजित करने का एक वैकल्पिक और सुरक्षित तरीका तैयार करने या देश में कोरोना ​​​​की स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित करने की मांगे की थी।

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