मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जिले में अनुमानित 350 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह, मेनका डोबरा परिसर में महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा के द्वारा कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्याओं के सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है। योजना के तहत कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 से अधिक होनी चाहिए। कन्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अथवा अंत्योदय कार्डधारी परिवार की होनी चाहिए। साथ ही कन्या एवं उसके परिवार को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार से संबंधित बालिकाओं के विवाह के लिए राशि 25 हजार रुपये का प्रावधान है, उक्त राशि में से प्रत्येक जोड़ों के लिए विवाह सामग्री, उपहार सामग्री एवं आयोजन के आकस्मिक व्यय, टेट, भोजन, पानी, इत्यादि का व्यवस्था किया जाता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की शादी हेतु मदद करने के लिए बाल विवाह को रोकने, समाज में फिजूलखर्ची, दहेज के लेन-देन की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए यह एक विशेष पहल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गयी है। यह सामूहिक रूप में होने वाले विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है जिसमें गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी सामूहिक विवाह समारोह में एकत्रित होकर कर सकते है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर आवेदन पंजीयन करा सकते है।

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