अब शहर के अंदर खनिज, रेत और गिट्टी परिवहन करने वाले हाईवा वाहनों को रात नौ से सुबह छः बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह सड़क हादसों पर लगाम लगाने धमतरी शहर के चौक-चौराहों में सुचारू प्रकाश व्यवस्था और चौराहों के डिवाइडर में अब 30 किलोमीटर की स्पीड लिमिट वाला बोर्ड लगाया जाएगा, जो कि सड़क किनारे लगा है। इससे दोनों ओर से आने वाले राहगीरों को स्पीड लिमिट का ध्यान रहेगा। आज कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा और पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा ज़िला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से आहूत इस बैठक में कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बन रही चार लेन सड़क में भी राहगीरों की सुरक्षा को ध्यान में रख जहां-जहां डायवर्सन है, वहां बड़े-बड़े बोर्ड लगाने के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा हर सड़क में मोड़ के पहले रंबल स्ट्रिप भी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को लगाने कहा गया है, ताकि राहगीर पहले से गति कम कर ले, इससे हादसों पर लगाम लगाने में आसानी होगी।

आज की बैठक में कलेक्टर ने ज़िला परिवहन अधिकारी श्री अब्दुल मुजाहिद खान को निर्देशित किया कि अगली बैठक से पहले ज़िले की मुख्य सड़कें, जो दुर्घटनाजन्य क्षेत्र हैं, उनकी विभागवार मैपिंग कर लें, ताकि जरूरत के हिसाब से वहां रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर, सूचना पटल इत्यादि लगाने की व्यवस्था की जा सके। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि शहर में सड़क किनारे जहां भी बिलिं्डग मटेरियल फैला रहता है उसे निगम, राजस्व और पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा हटाने की कार्रवाई की जाए। इसी तरह सभी स्कूलों में नाबालिग विद्यार्थियों द्वारा दोपहिया वाहन में शाला आने पर प्रतिबंध लगाने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम श्री ऋषिकेश तिवारी, आयुक्त नगरपालिक निगम धमतरी श्री मनीष मिश्रा सहित समिति के सदस्य अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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