कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देश पर सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान, तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन, शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम(कोटपा एक्ट 2003) के तहत की जा रही है। इसी कड़ी में कल 01 फरवरी को विकासखण्ड पथरिया के नगर पंचायत सरगांव में कोटपा एक्ट के तहत 21 दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनसे 2 हजार 900 रूपए की चालानी कार्यवाही (वसूली) की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उक्त कार्यवाही कलेक्टर श्री वसंत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक सहित पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई।