असामायिक वर्षा के फलस्वरूप फसलों को होने वाली क्षति के संबंध मंे क्रियान्वयन बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस को सीधे टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 अथवा कंपनी के फार्ममित्र एप के माध्यम से किसान सूचना दर्ज करा सकते है। साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी फसल क्षति की लिखित सूचना निर्धारित समयावधि 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्योरे, एप्लीकेशन आईडी, खाता नंबर, आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर सहित दे सकते है।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों जिले मंे पश्चिमी विछोभ के कारण असामयिक वर्षा दर्ज की गयी है। इस असामयिक वर्षा से रबी फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल गेहूं सिंचित चना एवं राई-सरसों फसलों को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसान को दावा भुगतान का प्रावधान है। बीमित किसान को फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के भीतर देना होगा। जो कृषक प्रभावित हुए है, वे दावा भुगतान के लिए पात्र होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *